आज के समय में अक्सर सभी लोग अपने टीवी और स्मार्ट फ़ोन में सीआईडी CID और सीबीआई CBI के बारे में सुनते हैं | इसके बाद भी बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता हैं |
चिन्ता मत कीजिए आज में आपको इस पोस्ट के ज़रिए सीआईडी CID और सीबीआई CBI के बीच अन्तर बताने जा रहा हूँ । हो सकता है कि आप सीआईडी CID और सीबीआई CBI को एक ही एजेंसी समझते हों या फिर इनके बीच के अन्तर को अच्छे से समझना अभी आपके लिए बाकी हो।
सीआईडी CID और सीबीआई CBI दोनों अलग अलग एजेंसी होती हैं और दोनों का काम करने का तरीका व जांच का क्षेत्र अलग होता है | सीआईडी CID एक राज्य के अन्दर घटित होने वाली घटनाओं की जाँच करने वाली एजेंसी होती है और यह राज्य सरकार के आर्डर पर काम करती है जबकि सीबीआई CBI पूरे देश में होने वाली घटनाओं की जाँच करने वाली एजेंसी होती है और इसको आर्डर देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार , हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है |
1. सीआईडी क्या हैं – What is CID?
CID का फुल फॉर्म (Crime Investigation Department) व अपराध जाँच विभाग
सीआईडी एक राज्य में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग को कहते है. इस विभाग को हत्या, दंगे, किडनैपिंग और चोरी जैसी वारदातों की जांच का काम दिया जाता है। सीआईडी की स्थापना पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने साल 1902 में की थी पुलिस कर्मचारियों को इसमें शामिल करने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण दिया जाता हैं | इस खुफिया विभाग को जाँच का जिम्मा राज्य सरकार और कभी कभी उस राज्य के हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है |
इसे भी पढ़े :- भारत के 15 अजीब कानून
2 . सीबीआई क्या हैं – What is CBI?
CBI का फुल फॉर्म (Central Bureau of Investigation) व केंद्रीय जांच ब्यूरो
सीबीआई भारत में केंद्र सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, भ्रष्टाचार और घोटालों से जुड़े मामलों की जांच करती है। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय हितों से जुड़े अपराधों की जांच का अधिकार भी इस एजेंसी के पास होता है। सीबीआई की स्थापना 1941 में की गई थीं और अप्रैल 1963 में इसे ‘केंद्रीय जाँच ब्यूरो’ नाम दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश सीबीआई को दे सकती है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य सरकार की सहमति के बिना भी देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं.
सीआईडी (CID) और सीबीआई (CBI) के बीच प्रमुख अंतर :-
- सीआईडी का कार्य क्षेत्र छोटा (केवल एक प्रदेश) होता है, जबकि सीबीआई का कार्य क्षेत्र बड़ा (पूरा देश और विदेश) होता है |
- सीआईडी के पास जो भी मामले आते हैं उन्हें राज्य सरकार और हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है जबकि सीबीआई को मामले केन्द्र सरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सौंपे जाते हैं |
- सीआईडी राज्यों में होने वाले आपराधिक मामलों जैसे दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी और हमले के मामलों की जांच करती है जबकि सीबीआई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के घोटालों, धोखाधड़ी, हत्या व घोटालों, जैसे मामलों की देश और विदेश में जांच करती है |
- यदि किसी व्यक्ति को सीआईडी में शामिल होना है तो उसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा पास करने के बाद अपराध-विज्ञान की परीक्षा पास करनी होती है जबकि सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होती हैं |
- सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गई थी जबकि सीबीआई की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी |
उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इन दोनों में अंतर समझ आ गया होगा अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगे तो इस पोस्ट को शेयर ज़रूर करें |
thankyou sir aapne CID & CBI ke bare me kafi achi jankari di. yeh exam ke liye kafi hlepfull hai.
welcome…